Introduction
With the progress of economy of the state the demand for skilled manpower also keep changing in the different sectors of the economy both in organized and unorganized sector. The main aim of vocational education and training programme is to provide quality skill training according to the demand of the economy's different sectors both in rural and urban areas, so that learner could find his livelihood in the society easily. Such courses contribute to both universalization of education and alleviation of poverty and thus helps economic growth.
The scope of open vocational education and the need for vocational education and training courses through open schooling has been duly recognized and acknowledged. 13130SE has a strong vocational component and experience.
BBOSE through distance and open learning system has successfully conduct following Skill Development programme under special keeping in mind set target group.
हुनर - 5 (Hunar-V) पाठ्यक्रम
योजना हुनर-5 (2018-2022)
बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड (BBOSE) पटना, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा लागू किया गया है।
पृष्ठभूमि:
विशेष परियोजना हुनर के पहले चरण I से IV (2008 से 2014) के शुरूआती संस्करण को BBOSE द्वारा लागू किया गया था, जहाँ 16 पाठयक्रमों
(6 महीने/1 वर्ष) में प्रशिक्षण के माध्यम से अल्पसंख्यक लड़कियों और समाज के हाशिए वाले वर्गों (अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग) को सशक्त बनाया गया था ।
इसी लक्ष्य को आगे बढ़ाने हेतु हुनर-5 का आरंभ 2018 में किया गया है।
हुनर-5 एक झलक (2018 - 2022):
- हुनर-5 के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है।
- कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम सरकार के सात निश्चय में से एक है।
- इस योजना का उद्देश्य 15 वर्ष से 25 वर्ष (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 30 वर्ष तक की छूट होगी। अल्पसंख्यक के मामले में, अति पिछड़ें वर्ग और पिछड़े वर्गों के लिए आयु छूट 28 वर्ष होगी) युवक एवं युवतियों को कौशल प्रशिक्षण देना एवं उन्हें रोजगार एवं स्वरोजगार हेतु तैयार कर सामाजिक-आर्थिक एवं शैक्षिक उत्थान करना है।
- यह प्रशिक्षण, कौशल विकास मिशन द्वारा 68 चयनित स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से दिया जाना है।
लाभार्थी हुनर-5: लक्ष्य समूह और पात्रता मानदंड:
- उम्मीदवार (पुरूष/महिला) बिहार का निवासी होना चाहिए।
- उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 15 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए (अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक को 30 वर्ष तक की छूट होगी। अल्पसंख्यक, अति पिछड़ें वर्ग और पिछड़े वर्गों के लिए आयु छूट 28 वर्ष होगी)।
- उम्मीदवार को न्यूनतम योग्यता 8वीं कक्षा पास करना अनिवार्य है।
- वे उम्मीदवार जो ओपेन स्कूल या दूरस्थ शिक्षा मोड NIOS/BBOSE/नालंदा ओपेन यूनिवर्सिटी/स्टेट ओपेन यूनिवर्सिटी/अन्य ओपेन यूनिवर्सिटीद्ध में पढ़ रहे हैं, वे भी पात्र होंगे।
- नामांकन के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को प्राथमिकता दिया जाएगा।
- इस कोर्स में नामांकन हेतु BBOSE कार्यालय से सम्पर्क करना होगा जहाँ से राज्य के विभिन्न जिलों के प्रशिक्षण केन्द्रों की जानकारी मिलेगी।
- इस कार्य हेतु कार्यालय सहायक-सह-कम्प्यूटर आॅपरेटर, कयाम निजामी, मोबाईल नम्बर-9939990929 एवं सुनील कुमार, मोबाईल नं0-9931269843 से सम्पर्क किया जा सकता है।
योजना से संबंधित अन्य स्पष्टीकरण:
- 1000/- रूपये प्रत्येक उम्मीदवार से वापसी योग्य सुरक्षा जमा शुल्क लिया जाएगा। यदि उम्मीदवार ने 80% उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए पाठयक्रम को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लेते हैं, तो अभ्यर्थी के बैंक खाते में वापसी योग्य सुरक्षा जमा वापस कर दी जाएगी। (Skill Development Center द्वारा बैच गठन के दौरान बैंक खाते का विवरण संधारण और रखरखाव किया जाएगा)।
- यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के द्वारा सीट नहीं भरेगा तो खुले पूल से युवाओं/युवतियों का नामांकन किया जाएगा।
- समाज के सीमांत वर्ग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग माना जाएगा।
- नामांकन के दौरान, उम्मीदवारों का अनिवार्य रूप से आधार कार्ड चाहिए (आधार कार्ड एक अनिवार्य दस्तावेज होगा)।
- गैर-मैट्रिक उम्मीदवारों के लिए (10वीं कक्षा से नीचे) आधार कार्ड/अन्य दस्तावेज के माध्यम से जन्मतिथि की पुष्टि करने के लिए पंचायत/नगर निगम/स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र/किसी भी स्टेटचुरी निकाय से जारी जन्मतिथि प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।
- मैट्रिकुलेशन या पोस्ट मैट्रिक पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट (जन्म तिथि के लिए) अनिवार्य होगा।
- बैंक विवरण (पासबुक का पहला पृष्ठ ए/IFSC नंबर, लाभार्थी का नाम और आईएफएससी कोड के साथ) देना आनिवार्य होगा।
अमीन/सर्वेयर पाठ्यक्रम (Amin /Serware Courses)-
बिहार में अमीन एवं अमानत से संबंधित कार्य करनेवाले प्रशिक्षित कर्मियों की कमी निरंतर बढ़ती जा रही है जबकि उसकी मांग भविष्य में भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। प्रशिक्षित अमीनों की कमी बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अतिरिक्त सभी प्रकार के नगर निगमों एवं नगर निकायों एवं अन्य ऐसे सभी विभागों में भी है, जिन्हें भू-खंड संबंधी जानकारियों की आवश्यकता है। इस कमी को पूरा करने के लिए बिहार सरकार में प्रतिवर्ष भारी संख्या में प्रशिक्षित अमीनों की बहाली की जा रही है। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्रों में भी प्रशिक्षित अमीनों की भारी कमी है और वर्ष 2030 तक यह कमी अत्यधिक बढ़ जायेगी। पूरे राज्य में अमीन की प्रशिक्षण हेतु उच्च कोटि का गुणवत्तापूर्ण मानक स्तर का प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त ऐसी कोई सरकारी और गैर सरकारी संस्था नहीं है जो कि इस कार्यक्रम का प्रशिक्षण विशेष रूप से दे रही हो और उसके पश्चात प्रशिक्षणार्थियों की परीक्षा लेकर उन्हें एक सरकारी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र निर्गत कर सके, जिसकी सर्वत्र मान्यता हो।
अमीन प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु पंजीकरण कराने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता माध्यमिक स्तर (10वीं) निर्धारित की गयी है।
अमीन प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए रू0 8000/- (आठ हजार रूपये) प्रशिक्षण शुल्क के रूप में एक मुश्त भुगतेय होगा।
गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में उन्हीं संस्थाओं को मान्यता दी जाएगी जिनके पास भवन, उपस्कर इत्यादि तकनीकी सामानों की आवश्यकता प्रौद्योगिकी कार्य के लिए, सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक कक्षाओं के संचालन के लिए पर्याप्त व्यवस्था होगी। इस हेतु सभी अर्हताएँ निर्धारित कर दी गयी है और उसकी विवरणी बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना के वेबसाईट - www.bbose.org पर अपलोड कर दिया गया है।