- परीक्षा शुुल्क तालिका के अनुसार सभी शिक्षार्थियों द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है एवं निर्धारित तिथि तक परीक्षा शुल्क जमा नहीं करने पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- परीक्षा के लिए एक बार जमा किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही आगामी परीक्षाओं के लिए समायोजित किया जाएगा।
परीक्षा आवेदन भरने के निर्देश (Directives for filling up the Examination form):
- जून और दिसम्बर सत्र में आयोजित होने वाली सार्वजनिक परीक्षाओं के परीक्षा आवेदन पत्र को पंजीयन केन्द्र पर, निर्धारित परीक्षा शुल्क सहित, निर्धारित तिथि के पूर्व जमा करना होगा।
- परीक्षा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के पश्चात् शिक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि से 15 दिन पूर्व विलम्ब शुल्क के साथ परीक्षा आवेदन पत्र विधिवत रूप से भरकर पंजीकृत अध्ययन केन्द्र के माध्यम से बोर्ड कार्यालय को प्राप्त कराया जा सकता है।
- वैसे शिक्षार्थी जिन्होंने बोर्ड में स्थापित काउंटर में अपना पंजीयन सुविधानुसार अध्ययन केन्द्र पर करवाया है, उसे अपने पंजीकृत अध्ययन केन्द्र में परीक्षा आवेदन एवं निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करने में कोई कठिनाई होती है, तो वे बोर्ड में स्थापित काउंटर से सत्यापित कराकर परीक्षा आवेदन पत्र एवं शुल्क बोर्ड में जमा कर सकते हैं। यह अवसर केवल बोर्ड में स्थापित काउंटर पर पंजीकृत शिक्षार्थी को ही दिया जाएगा।
- पूर्ण रूप से भरे हुए परीक्षा आवेदन के साथ शिक्षार्थी का अद्यतन फोटो 4cm × 3cm के आकार में लगा रहना चाहिए एवं उसके नीचे निर्धारित स्थान पर अंगे्रजी एवं हिन्दी में उसे अपना पूरा हस्ताक्षर करना चाहिए। यह हस्ताक्षर वैसा होना चाहिए जैसा कि पंजीयन आवेदन पत्र में किया गया था। इसमें विसंगति रहने पर परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश पत्र/परिचय पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा।
- यदि कोई शिक्षार्थी एक प्रयास में उत्र्तीण नहीं होता है, तो उसे पुनः परीक्षा में बैठने हेतु परीक्षा आवेदन पत्र भरना होगा एवं परीक्षा शुल्क तालिका-3 के अंतर्गत वर्णित राशि जमा करनी होगी। ऐसा अवसर केवल पंजीयन की तिथि से 5 वर्षो की अवधि में कुल 9 बार के लिए ही मान्य होगा।
अनुचित साधनों का प्रयोग वर्जित (Prohibition of the use of unfair means) :-
बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड कदाचारमुक्त परीक्षा के लिए कृत संकल्प है-जैसा कि विदित है कि ये परीक्षायें ’’बिहार परीक्षा बोर्ड संचालन अधिनियम 1981’’ (Bihar Conduct of Examination Act, 1981) के प्रावधान के अनुसार आयोजित की जाती है। अतः परीक्षा में अनुचित साधनों, अनुशासनहीनता एवं कदाचार का प्रयोग करने पर शिक्षार्थियों को दंडित किऐ जाने का प्रावधान है । इसके लिए बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड द्वारा नियंत्रण समिति का गठन किया गया है जिसकी अनुशंसा पर दंड अधिरोपीत किया जाता है।
परीक्षा के दौरान शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय की परीक्षा में उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर वांछित विविरण जैसे परीक्षा क्रमांक/पंजीयन इत्यादि सही भरना चाहिए। गलत ढंग से लिखने पर परीक्षाफल लंबित हो जाएगा। उत्तरपुस्तिका में किसी प्रकार का चिंन्ह बनाना, उत्तरपुस्तिका को रंगना उत्तरपुस्तिका पर नाम इत्यादि लिखना या करेंसी नोट लगाना आदि कदाचार है और इन कदाचार के मामले में कदाचार नियंत्रण समिति द्वारा लिया गया निर्णय शिक्षार्थी को मान्य होगा इसके अतिरिक्त प्रवेशपत्र में अंकित निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य है।
प्रमाण पत्र की प्राप्ति के उपरांत अंक पत्र/प्रमाण पत्र में नाम/पिता का नाम/माता का नाम/जन्म तिथि इत्यादि के संबंध में किसी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर सुधार हेतु आवेदन पत्र पंजीयन केन्द्र के समन्व्यक द्वारा अग्रइसारित करवा कर बोर्ड में जमा करने के उपरांत अपेक्षित सुधार कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ मूल प्रमाण पत्र को भी जमा कराना है ताकि उनके स्थान पर अपेक्षित सुधार के उपरांत प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।
आंशिक पंजीयन (Partial Registration) की स्थिति में परीक्षा देने पर शिक्षार्थी को अलग से प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है क्योंकि उससे संबंधित बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र पूर्व में ही निर्गत किया जा चुका होता है। केवल अंक पत्र दिया जाता है।
जब तक शिक्षार्थी पाठ्यक्रम को पूरा करके संबंधित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो जाता है तब तक उसे प्रव्रजन (माइग्रेशन) प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा।
यदि कोई शिक्षार्थी सार्वजनिक परीक्षा में सम्मिलित हुआ है और अपने परीक्षा के परिणामों से संतुष्ट नहीं है तो वह परीक्षा परिणाम के घोषित होने के 30 दिनों के भीतर किसी भी विषय की उत्तर पुस्तिका की पुर्नगणना के लिए निर्धारित शुल्क रू0 200/- प्रति विषय (बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से) के साथ आवेदन कर सकता है।
इस प्रावधान के अंतर्गत की गई पुर्नगणना के फलस्वरूप संशोधित अंक (कम अथवा अधिक) ही अंतिम लब्धांक माना जाएगा और इसकी सूचना संबंधित शिक्षार्थी एवं केन्द्र को दे दी जाएगी।
पुनर्गणना का कार्य शिक्षार्थी से प्राप्त आवेदन के 45 दिनों के अन्दर पूरा किया जाएगा।
यह उल्लेखनीय है कि पुनर्गणना के अंतर्गत मात्र तीन कार्य ही किए जाते हैं।
- आवरण पृष्ठ पर अंकित प्रश्नवार अंकों का पुनः योग।
- अमूल्यांकित उत्तरों की जाँच (नियुक्त परीक्षक के द्वारा)।
- उत्तर पुस्तिका में प्रश्नवार लब्धांकों के योग का अंक फलक पर प्रधान परीक्षक के द्वारा सही रूप में अंकित रहने की जाँच।
शिक्षर्थीयों को इसके लिए प्रति विषय 200/-रूपये का शुल्क आवेदन पत्रों के साथ देना होगा शुल्क का भुगतान बैक ड्राफ्ट के रूप में CEO. BBOSE के नाम से PATNA में देय होगा।